TMKOC की 'बबीता जी' पर गिरफ्तारी की तलवार, किस केस में हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

रोहित कुमार/हिसार: दर्शकों के दिल में जगह बना चुके टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुईं अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

थाना शहर हांसी में मुनमुन दत्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुनमुन दत्ता को केस की जांच कर रहे अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.

ये दावा एडवोकेट रजत कलसन कल्सन ने किया है. कल्सन ने बताया कि मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी.

इसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट के जज अवनीश झिंगन ने 4 फरवरी को उन्हें हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा था.

हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए कहा था कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए और फिर अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए.

जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें. एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को अब 11 फरवरी से पहले अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा.

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